गोण्डा।
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद गोण्डा में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाने तथा संगठित अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के उद्देश्य से बड़ी कार्रवाई की गई है।
इस अभियान के तहत संगठित गिरोह बनाकर धोखाधड़ी, मारपीट, धमकी देने एवं चल-अचल संपत्तियों से संबंधित जालसाजी कर अवैध धन अर्जित करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनकी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति कुर्क की गई है।
पुलिस के अनुसार उक्त गिरोह का सरगना मोहम्मद खलील पुत्र अब्दुल हाजी नजीर तथा उसका सहयोगी चांद बाबू उर्फ तौफीक पुत्र मोहम्मद खलील निवासी पटेल नगर, मालवीय नगर, थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा है। अभियुक्तगण आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धनराशि को विभिन्न बैंक खातों में जमा कर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी से बचने का प्रयास कर रहे थे।
उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को भेजी गई थी। जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में राजस्व विभाग एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा कुर्की की कार्रवाई की गई।
इस दौरान अभियुक्तों के विभिन्न बैंक खातों में जमा कुल ₹52,42,632.49 (बावन लाख बयालीस हजार छह सौ बत्तीस रुपये उन्चास पैसे) की धनराशि को विधिक प्रक्रिया के तहत सीज/कुर्क किया गया।
जब्त संपत्ति का विवरण:
मो. खलील पुत्र अब्दुल हाजी नजीर के विभिन्न बैंक खातों से कुल ₹46,50,941.49
चांद बाबू उर्फ तौफीक पुत्र मो. खलील के बैंक खातों से कुल ₹5,91,691
अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात, जनपद गोण्डा में मु0अ0सं0 665/2024, धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत है।
गोण्डा पुलिस की इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संदेश गया है कि संगठित अपराध के माध्यम से अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन द्वारा गैंगस्टरों एवं समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध अवैध संपत्ति के चिन्हीकरण, कुर्की एवं जब्तीकरण की कार्रवाई आगे भी लगातार और सख्ती से जारी रहेगी।
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