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दिल्ली दंगा साजिश केस में शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत, भाई की शादी में शामिल होने की मिली अनुमति


नई दिल्ली:
दिल्ली की Karkardooma Court ने Sharjeel Imam को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। यह राहत उन्हें अपने भाई की शादी में शामिल होने और बीमार मां की देखभाल करने के लिए दी गई है।

शरजील इमाम फिलहाल 2020 Delhi riots से जुड़े कथित साजिश मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। कोर्ट ने मानवीय आधार पर उन्हें सीमित अवधि के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की है।

बताया जा रहा है कि अदालत ने जमानत देते समय कुछ शर्तें भी तय की हैं, जिनका पालन करना उनके लिए अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद उन्हें दोबारा अदालत के समक्ष पेश होना होगा।

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