लखनऊ- झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने और गलत गवाही देने वालों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्देशों के अनुसार, बंद रिपोर्ट लगाए गए मामलों की भी दोबारा जांच की जाएगी और यदि कोई व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है तो शिकायत के दुरुपयोग की गहन पड़ताल की जाएगी।
नए निर्देशों के तहत झूठी शिकायत दर्ज कराने, भ्रामक जानकारी देने और जांच को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही गलत गवाही देने वाले गवाहों पर भी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय ने यह भी निर्देश दिया है कि ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखित शिकायत देना अनिवार्य होगा। वहीं विवेचकों को आदेशों का कड़ाई से पालन करने और प्रत्येक प्रकरण में पारदर्शिता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
इस कदम को न्याय व्यवस्था को मजबूत करने और निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों से राहत दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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