गोण्डा,यूपी:
करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चेंगरिया में हुए बहुचर्चित गोलीकांड मामले में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सौरभ प्रताप सिंह उर्फ भोलू सिंह को जिला जज की अदालत से जमानत मिल गई है। इस फैसले के बाद उनके समर्थकों और शुभचिंतकों में खुशी की लहर दौड़ गई।
भोलू सिंह के अधिवक्ता विजय पाल सिंह ने जिला जज के समक्ष मजबूती से पक्ष रखते हुए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए।

मामले में पूर्व में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (अब बीएनएस की धारा 109(1)) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जो गंभीर श्रेणी में आता है।

परिजनों का आरोप है कि भोलू सिंह को चुनावी रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया था। फिलहाल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली है।
गौरतलब है कि भोलू सिंह वर्तमान में ग्राम पंचायत चेंगरिया के प्रधान प्रतिनिधि हैं और इस मामले को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा रही है।
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