छत्तीसगढ़ में रसोई गैस (एलपीजी) की जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमों ने राज्यभर में 102 स्थानों पर छापेमारी कर 741 गैस सिलेंडर जब्त किए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा इनकी उपलब्धता व वितरण की लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव विकास शील ने 12 मार्च को खाद्य विभाग की सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले और तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। इसके बाद 13 मार्च को राज्य स्तरीय नियंत्रण एवं निगरानी समिति का गठन किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय खाद्य सचिव ने 13 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के सभी राज्यों के खाद्य सचिवों के साथ बैठक कर जानकारी दी कि देश में घरेलू एलपीजी और पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। बैठक के दौरान राज्यों को 48,240 किलोलीटर अतिरिक्त केरोसिन आवंटित किए जाने, राष्ट्रीय स्तर के नियंत्रण कक्ष के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने और एलपीजी व पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए।
अधिकारियों के अनुसार, उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव ने यह भी बताया कि देश में 40 आवश्यक वस्तुओं के दैनिक बाजार भाव फिलहाल स्थिर बने हुए हैं। राज्य में घरेलू एलपीजी की जमाखोरी रोकने के लिए खाद्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमों ने संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में अब तक 102 स्थानों से 741 गैस सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि सर्वाधिक 392 घरेलू एलपीजी सिलेंडर रायपुर जिले से जब्त किए गए जबकि बिलासपुर जिले में 130 सिलेंडर जब्त किए गए।
अधिकारियों के अनुसार, प्रदेश में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के कुल पांच एलपीजी बॉटलिंग प्लांट हैं, जहां पर्याप्त भंडार उपलब्ध है तथा पूरी क्षमता के साथ कार्य किया जा रहा है। इन प्लांटों से राज्य के 540 एलपीजी वितरकों को नियमित रूप से रिफिल सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का भी पर्याप्त भंडार है, जिसकी आपूर्ति 2,465 पेट्रोल-डीजल पंपों के माध्यम से की जा रही है। अधिकारियों के मुताबिक, तेल कंपनियों ने रिफिल सिलेंडर की बुकिंग के लिए पिछली बुकिंग के बाद 25 दिन का अंतराल निर्धारित किया है।
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