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यूपी की अंतिम मतदाता सूची जारी: 13.39 करोड़ वोटर्स, 166 दिन चले पुनरीक्षण में 84 लाख की बढ़ोतरी


लखनऊ- उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की अंतिम मतदाता सूची जारी किए जाने को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि यह अभियान 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक कुल 166 दिनों तक चला, जिसमें प्रदेश के 75 जिलों के अधिकारियों और 5,82,877 बूथ लेवल एजेंटों ने सक्रिय भागीदारी निभाई।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची में कुल 12,55,56,025 मतदाता थे, जबकि 10 अप्रैल 2026 को जारी अंतिम सूची में यह संख्या बढ़कर 13,39,84,792 हो गई। इस प्रकार कुल 84,28,767 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई।

अंतिम सूची के अनुसार, कुल मतदाताओं में 7,30,71,061 पुरुष (54.54%), 6,09,09,525 महिला (45.46%) और 4,206 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। 18-19 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या बढ़कर 17,63,360 हो गई है, जो कुल का 1.32 प्रतिशत है। वहीं जेंडर रेशियो 824 से बढ़कर 834 हो गया है।

जिलों की बात करें तो प्रयागराज में सर्वाधिक 3,29,421 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई, इसके बाद लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद और जौनपुर का स्थान रहा। वहीं विधानसभा क्षेत्रों में साहिबाबाद, जौनपुर, लखनऊ पश्चिम, लोनी और फिरोजाबाद में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई।

पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान 1.04 करोड़ मतदाताओं का मिलान नहीं हो सका और 2.22 करोड़ में तार्किक विसंगतियां पाई गईं, जिन पर शत-प्रतिशत नोटिस जारी कर 27 मार्च 2026 तक सुनवाई पूरी की गई। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना नोटिस और निर्धारित प्रक्रिया के किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया गया।

राजनीतिक दलों की भागीदारी भी इस अभियान में महत्वपूर्ण रही। राज्य स्तर पर 5 और जिला स्तर पर 3090 बैठकें आयोजित की गईं। दावा और आपत्ति अवधि में विशेष अभियान दिवस भी चलाए गए, जिससे अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल किया जा सके।

शिकायत निस्तारण के मामले में भी उत्तर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल पर 1,08,529 में से 99.8 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा हेल्पलाइन और अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का भी समयबद्ध समाधान किया गया।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अपील प्रक्रिया के तहत कोई भी असंतुष्ट व्यक्ति पहले 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट और उसके बाद 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

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