गोण्डा जनपद में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत हत्या के एक मामले में प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दो अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही प्रत्येक पर 32,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मामला थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र का है, जहां 2 फरवरी 2023 को वादी सूर्य कुमार शुक्ला ने सूचना दी थी कि 1 फरवरी 2023 की रात करीब 10:30 बजे उनके पुत्र सुनील शुक्ल की छिनैती के प्रयास में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में प्रिंस तिवारी और उसके साथी को आरोपी बनाया गया था।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त प्रिंस तिवारी उर्फ प्रिंस प्रकाश तिवारी और बब्लू उपाध्याय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद 4 मार्च 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
शनिवार को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम नम्रता अग्रवाल की अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 32,500-32,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी अभियोजक अवनीश धर द्विवेदी, थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार उपदेश कुमार एवं कोर्ट मोहर्रिर सुषमा यादव द्वारा की गई, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्तों को सजा दिलाई जा सकी।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र और कड़ी सजा दिलाना है, ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सके।
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