* नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के दिए निर्देश
कन्नौज ब्यूरो RIPORT- अवनीश चंद्र तिवारी
कन्नौज
जनपद कन्नौज में संचालित होटल, गेस्ट हाउस एवं मैरिज हॉलों के विरुद्ध अपर जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह द्वारा सराय अधिनियम, 1867 के अंतर्गत आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई उन इकाइयों के विरुद्ध की गई, जिन्हें पूर्व में पंजीकरण न कराने के संबंध में नोटिस जारी किए गए थे तथा जिनके विरुद्ध शिकायतें भी प्राप्त हो रही थीं।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई इकाइयों द्वारा अब तक सराय अधिनियम के तहत अनिवार्य पंजीकरण नहीं कराया गया है। इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए अपर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि नियमों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

पूर्व में जारी नोटिसों के बावजूद पंजीकरण संबंधी अभिलेख प्रस्तुत न करने वाली 8 होटल/गेस्ट हाउस इकाइयों पर अर्थदंड लगाया गया। साथ ही इन इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई एवं आवश्यकता पड़ने पर सीलिंग की कार्यवाही भी प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान संबंधित इकाइयों से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को कहा गया, किन्तु कई स्थानों पर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जा सका। इस पर अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में अविलंब विधिक एवं दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाए।
उन्होंने यह भी अवगत कराया कि नव स्थापित एवं हाल ही में संचालित इकाइयों को पंजीकरण हेतु 15 दिवस का समय दिया गया है। इसके उपरांत पूरे जनपद में पुनः व्यापक निरीक्षण अभियान चलाकर सराय अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एडीएम ने कहा कि होटल एवं गेस्ट हाउस में आगंतुकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसके लिए फायर सेफ्टी उपकरणों की उपलब्धता, खाद्य सुरक्षा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों का होना अनिवार्य है। इन सभी मानकों के पूर्ण होने पर ही सराय अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण किया जाता है, जिससे आगंतुकों, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
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