पेट्रोल-डीजल और LPG की जमाखोरी पर सरकार सख्त, देशभर में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू
ईरान-अमेरिका-इजरायल तनाव के बीच ईंधन संकट की आशंका, गैस सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने को प्रशासन सक्रिय
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देश में पेट्रोल-डीजल और एलपीजी गैस की संभावित कमी तथा जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (ECMA) को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। सरकार का यह फैसला ईरान-अमेरिका-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक ईंधन संकट की आशंका के मद्देनजर लिया गया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार कई क्षेत्रों से शिकायतें मिल रही थीं कि गैस सिलेंडर की बुकिंग के बावजूद उपभोक्ताओं को समय पर डिलीवरी नहीं मिल रही है। वहीं कुछ स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडर होटल और रेस्टोरेंट में अधिक कीमत पर बेचे जाने की भी शिकायतें सामने आई हैं।
स्थिति को देखते हुए संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि गैस एजेंसियों, गोदामों और बाजारों में नियमित जांच कर जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई की जाए।
प्रशासन ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि यदि कहीं गैस सिलेंडर की कालाबाजारी या अनियमितता की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। सरकार का कहना है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सामान्य बनाए रखने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे।
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